Definition of Constitution in Hindi | Samvidhan ki Paribhasha

Samvidhan ki Paribhasha


Constitution (हिंदी में संविधान) एक  राज्य के मूलभूत नियमों का समूह है, जो आमतौर पर लिखित रूप में व्यक्त किए जाते हैं |  यह बताता है कि किसी देश को कैसे शासित किया जाना चाहिए, राजनीतिक शक्ति कैसे वितरित और नियंत्रित की जानी चाहिए और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या है |

संविधान सिद्धांतों, मानदंडों और नियमों के मदद से  राज्य के कानून को  स्थापित करता है ,  राज्य को व्यवस्थित  करता है ,  प्रक्रियाओं और प्रतिबंधों की स्थापना करता है।  किसी देश के  संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ होती है, एक संक्षिप्त कथन जो  उन मूल्यों और सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है जो उस देश  के लिए बुनयादी है |

कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति और न्यायिक शक्ति  संविधान द्वारा स्थापित मापदंडों के अनुसार कार्य करते हैं। संविधान का उल्लंघन  किसी देश के लोकतांत्र के लिए एक आघात है।

Feature of Constitution in Hindi


किसी संविधान की सामग्री और उसकी लंबाई प्रत्येक देश के लिए अलग-अलग होती है |  हालांकि कुछ मुख्य बातें हैं जो प्रत्येक संविधान में अवश्य पाई जाती है |  यह बातें निम्नलिखित है :

चुनाव कराने के नियम और दिशा-निर्देश, जिसमें चुनाव कब और कितनी बार होंगे , कौन निर्वाचित कार्यालय के लिए खड़ा हो सकता है, कौन सी प्रक्रियाएं लागू की जानी हैं ,  और चुनाव की निगरानी के लिए प्रावधान शामिल होतें है |

सरकार के प्रमुख संस्थानों, या शाखाओं के बीच संबंध | इनमें कार्यपालिका , विधायिका और न्यायपालिका शामिल है |

संविधान को  संशोधित करने की प्रक्रिया |

नागरिकों के अधिकारों का विवरण और इनके अतिक्रमण के मामले  में कैसे निवारण प्राप्त किया जा सकता है।

सरकार का समग्र प्रकार :  भारत एक लोकतांत्रिक संसदीय संघीय राज्य है । यह  प्रत्येक देश में अलग-अलग होता है |

संविधान संशोधन


एक अच्छे संविधान को अनुकूलित करना और बदलना संभव होना चाहिए ताकि यह बदलते  समय के मूल्यों और सिद्धांतों से बेहतर ढंग से मेल खाए | लगभग प्रत्येक  देश के संविधान और उसमें मौजूद ज्यादातर नियमों को संशोधित या बदला जा सकता है | इस दृष्टिकोण से देखे तो  २ प्रकार  के संविधान हो सके है :

रिजिड कंस्टीटूशन : ऐसे संविधान में संशोधन करना एक जटिल कार्य  होता है अर्थात इनमे सरलता से फेरबदल नहीं किया जा सकता  |  फ्लेक्सिबल कंस्टीटूशन : इन्हे संशोधित  करने  की प्रक्रिया  बहुत आसान है, अर्थात्, उन्हें एक विधायी अधिनियम के माध्यम से, राष्ट्रीय विधानसभा से निकलने वाले कानून के माध्यम से बदला जा सकता है। किसी भी देश को सुचारू ढंग से काम करने के लिए आवश्यक है कि उस देश के पास एक मजबूत संविधान हो जो उस देश के मूल्यों और उसके नागरिकों को सही ढंग से प्रस्तुत करता हो |\

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